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कर्नाटक HC आज सुनेगी X कॉर्प vs केंद्र सरकार केस का फैसला

25 सितम्बर 2025: कर्नाटक उच्च न्यायालय आज (बुधवार) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मामले में अपना आदेश सुनाएगी। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कथित अनियंत्रित सेंसरशिप से जुड़ा है।

4 बजे सुनाया जाएगा फैसला

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश सुनाने की तारीख शाम 4 बजे तय की है। मामले में सभी बहसें और जवाबदावे पेश किए जा चुके हैं।

  • X कॉर्प का पक्ष वरिष्ठ वकील के.जी. राघवन ने रखा।
  • केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्विंद कामत ने दलीलें पेश की।

मामला क्या है?

X कॉर्प ने मार्च 2025 में याचिका दायर की थी, जिसमें वह केंद्र सरकार की कथित “जबरन कार्रवाई” से खुद को बचाने के लिए अंतरिम आदेश की मांग कर रहा है।

  • मामला IT एक्ट की धारा 69A और 79(3)(b) के कथित दुरुपयोग से संबंधित है।
  • X का आरोप है कि सरकार का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और उनके व्यवसाय मॉडल को खतरे में डालता है।
  • कंपनी ने विशेष रूप से सहयोग पोर्टल को “Censorship Portal” करार दिया है और कहा कि यह सेंसरशिप का एक अनियंत्रित तंत्र बनाने का प्रयास है।

2022 में भी X कॉर्प ने इसी तरह के धारा 69A आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें पूरे अकाउंट ब्लॉक किए गए थे। उस समय न्यायालय ने सरकार के अधिकारों को बरकरार रखा।

केंद्र सरकार का पक्ष

सरकार की दलील है कि ऑनलाइन जानकारी को ब्लॉक करने का अधिकार धारा 69A में स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसे सार्वभौमिकता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध उकसावे की रोकथाम के हित में प्रयोग किया जा सकता है।

आगे की कार्रवाई

17 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने X को यह अनुमति दी थी कि अगर सरकार कोई “तत्काल कार्रवाई” करे तो वह कोर्ट में जा सकता है। अब तक सरकार ने सहयोग पोर्टल में शामिल न होने के लिए कोई सजा नहीं दी है।

मुख्य बातें

  • कर्नाटक HC आज सुनाएगी X कॉर्प vs Union of India केस का फैसला।
  • मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और IT एक्ट के इस्तेमाल से जुड़ा है।
  • X कॉर्प ने सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप पोर्टल बताया।
  • सरकार ने अपनी दलील में कहा कि धारा 69A के तहत कार्रवाई वैध है।
  • न्यायालय ने पहले भी X को सुरक्षा दी थी कि कोई तत्काल सजा नहीं होगी।
अमित वर्मा

फ़ोन: +91 9988776655 🎓 शिक्षा: बी.ए. इन मास कम्युनिकेशन – IP University, दिल्ली 💼 अनुभव: डिजिटल मीडिया में 4 वर्षों का अनुभव टेक्नोलॉजी और बिजनेस न्यूज़ के विशेषज्ञ पहले The Quint और Hindustan Times के लिए काम किया ✍ योगदान: HindiNewsPortal पर टेक और बिज़नेस न्यूज़ कवरेज करते हैं।