दिल्ली हाईकोर्ट ने दी सुरक्षा: तेलुगु अभिनेता नागार्जुन के नाम, छवि और आवाज़ के दुरुपयोग पर रोक
1 अक्टूबर 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों (Personality & Publicity Rights) की सुरक्षा करते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ और पहचान के किसी भी अनाधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि किसी सेलिब्रिटी को भ्रामक, अनुचित या अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत करना उनकी प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुंचा सकता है।
नागार्जुन की याचिका पर सुनवाई
जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने 25 सितंबर को दिए गए आदेश (जो मंगलवार को सार्वजनिक हुआ) में नागार्जुन के हक में फैसला सुनाया। अभिनेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गगर और अधिवक्ता प्रवीन आनंद ने दलीलें दीं।
नागार्जुन ने अदालत में कहा कि उनकी छवि और व्यक्तित्व का दुरुपयोग किया जा रहा है—
- उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर ग़ैरकानूनी मर्चेंडाइज़ बेचा जा रहा है।
- उनकी तस्वीरों को अश्लील सामग्री में मॉर्फ किया गया है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रयोग कर यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बनाए गए जिनमें उन्हें आतंकवादी संगठनों और जुए से जोड़ा गया।
अदालत का आदेश
अदालत ने 13 पन्नों के आदेश में कहा कि नागार्जुन के व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग जनता को गुमराह कर सकता है और झूठा आभास दे सकता है कि वे इन गतिविधियों से जुड़े हैं।
कोर्ट ने संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे ऐसे सभी URL और कंटेंट को 72 घंटे के भीतर हटाएं।
अदालत ने कहा:
“किसी के व्यक्तित्व अधिकारों का शोषण न केवल उनकी आर्थिक हितों को खतरे में डालता है बल्कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। नाम, छवि और पहचान का अनधिकृत उपयोग जनता में भ्रम फैलाता है और यह आभास कराता है कि सेलिब्रिटी ने स्वयं इसका समर्थन किया है।”
पहले भी कई सितारों को मिली कानूनी सुरक्षा
दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले भी कई सितारों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की है—
- मई 2024: अभिनेता जैकी श्रॉफ को राहत, उनके नाम और छवि के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक।
- 2023: अभिनेता अनिल कपूर के नाम, आवाज़ और “झकास” कैचफ्रेज़ के दुरुपयोग पर रोक।
- नवंबर 2022: महानायक अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा।
- सितंबर 2025: ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और करण जौहर के अधिकारों की सुरक्षा, साथ ही अश्लील मीम्स और पोस्ट हटाने के आदेश।
मुख्य बातें
- दिल्ली हाईकोर्ट ने नागार्जुन के नाम, छवि और आवाज़ के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई।
- अदालत ने 72 घंटे में उल्लंघनकारी लिंक और कंटेंट हटाने का आदेश दिया।
- नागार्जुन ने बताया कि उनकी छवि का दुरुपयोग मर्चेंडाइज़, अश्लील कंटेंट और AI वीडियो में हुआ।
- कोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों का शोषण प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचाता है।
- इससे पहले अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और करण जौहर को भी इसी तरह की सुरक्षा मिल चुकी है।
स्रोत: IANS रिपोर्ट






